दिल्ली HC का झटका: सेलेबी की याचिका खारिज
विमानन नियामक संस्था नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ तुर्की स्थित की अपील को सेलेबी याचिका खारिज दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तुर्की की जानी-मानी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी को गंभीर झटका दिया है। भारत में सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने की याचिका को न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। सेलेबी से कुछ सुरक्षा मुद्दों के बारे में पूछताछ की गई थी, और परिणामस्वरूप मंजूरी रद्द करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के लिए, पर्याप्त और पुख्ता सबूत – जो इस मामले में नहीं थे – प्रदान किए जाने चाहिए।
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सेलेबी याचिका खारिज दिल्ली हाईकोर्ट:
न्यायालय के अनुसार, सेलेबी का भारत में अब तक का समय पर्याप्त रहा है, और किसी महत्वपूर्ण सुरक्षा
उल्लंघन का कोई संकेत सामने नहीं आया है। इस फैसले के परिणामस्वरूप सेलेबी भारत में परिचालन
जारी रखने में सक्षम होने से राहत महसूस कर रही है। सेलेबी इस फैसले को एक बड़ी राहत के रूप में देखती है,
और इसने अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों में भारतीयों का विश्वास भी बढ़ाया है।
सोमवार को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा “राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में” सुरक्षा मंजूरी रद्द
करने के फैसले के खिलाफ तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी की अपील को खारिज कर दिया।

पीटीआई की एक रिपोर्ट में
दावा किया गया है कि न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सेलेबी याचिका खारिज दिल्ली हाईकोर्ट।
तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने और पड़ोसी देश में आतंकी ठिकानों पर भारत के
हमलों की निंदा करने के कुछ दिनों बाद, बीसीएएस ने 15 मई को सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी।
देश भर के कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल संचालन का प्रबंधन सेलेबी
एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
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स्रोत : livemint
लेखक : Taazabyte
07 जुलाई 2025
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